बड़ी खबर….उत्तराखंड में गुटखा और पान मसाला पर एक साल का प्रतिबंध, खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने जारी किया आदेश….

बिक्रमजीत सिंह

देहरादून (नील धारा) उत्तराखंड में जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने गुटखा, पान मसाला तथा तंबाकू और निकोटिन युक्त खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर एक वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश खाद्य सुरक्षा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखंड की ओर से 13 अक्टूबर 2026 को जारी किया गया है।जारी आदेश में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30(2) तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिबंध और निर्बंधन) विनियम, 2011 के विनियम 2.3.4 का उल्लेख किया गया है। आदेश के अनुसार, खाद्य उत्पादों में संघटक के रूप में तंबाकू और निकोटिन का उपयोग प्रतिबंधित है।आदेश में कहा गया है कि गुटखा और पान मसाला जैसे उत्पादों में तंबाकू तथा निकोटिन का इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जनस्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन उत्पादों पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है।खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों के तहत आदेश जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिबंधित उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर रोक रहेगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंध राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में लागू होगा।इस आदेश की प्रतिलिपि मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, सभी जिलाधिकारियों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों तथा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।अब राज्य में संबंधित प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री और आपूर्ति पर निगरानी की जिम्मेदारी संबंधित विभागों और जिला प्रशासन की होगी।

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